साल 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने गुरुवार को यह फैसला लिया।
अभी तक 30 सितंबर ITR फाइल करने की आखिरी तारीख थी। इसे भी 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था। CBDT ने आयकर कानून की धारा-139 की उपधारा-1 के तहत यह फैसला लिया है।*