EPFO: Good news for pensioners ,EPFO has done a great job | पेंशन की सुविधा लेने वालों के लिए अच्छी खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बहुत अच्छा काम किया है।

By | January 19, 2022

EPFO: पेंशन की सुविधा लेने वालों के लिए अच्छी खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बहुत अच्छा काम किया है।

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EPFO: Good news for pensioners , Employees’ Provident Fund Organization ,EPFO, pension latest ,good news, pension , pension like salary,अब सैलरी की तरह मिलेगी पेंशन, पहली तारीख को नहीं, महीने के अंतिम दिन ही खाते में आ जाएंगे पैसे

मोदी जी का नया इनिशिएटिव ,इंप्लॉई पेंशन स्कीम या EPS की सुविधा लेने वालों के लिए अच्छी खबर है. अब उन्हें पेंशन के पैसे के लिए अगले महीने की 1-2 तारीख का इंतजार नहीं करना होगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बहुत अच्छा काम किया है।

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रिटायर लोगो की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में जिन लोगो को भी EPS के तहत पेंशन मिलती है , उनको अब हर महीने के अंत में पेंशन भी सैलरी की तरह मिलेगी और अब से हर महीने की आखिरी तारीख को उनकी पेंशन ,पेंशनर के खाते में जमा हो जायेगी , जबकि अब तक तो यह नियम चला आ रहा था कि पेंशन का पैसा महीने के पहले वर्किंग डे पर बैंक खाते में (EPS pension) जमा होता है. अब नए नियम के मुताबिक महीने की आखिरी तारीख या अंतिम वर्किंग डे पर खाते में पैसे आ जाया करेंगे। EPFO: अब सैलरी की तरह मिलेगी पेंशन, पहली तारीख को नहीं, महीने के अंतिम दिन ही खाते में आ जाएंगे पैसे

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क्या था पुराना पेंशन नियम ?

अभी तक पुराना नियम के मुताबिक ईपीएफओ और बैंकों के साथ करार ( समझौता ) के तहत पेंशन जारी करने वाले बैंकों को पेंशनर के खाते में पैसे जमा करने की तारीख निर्धारित होती है
इस करार (agreement ) में सरकार का यह नियम था कि हर पेंशनर की पेंशन किसी महीने की पहले वर्किंग डे पर जमा की जाएगी. और किसी भी केस में इसे महीने की 5 तारीख से लेट नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि नियम के मुताबिक वैसे तो हर महीने की पहली तारीख को पेंशन का पैसा जमा कर देना होता है,लेकिन अगर किसी वजह से छुट्टीया आदि आ जाती है तो , किसी भी हालात में इस काम को 5 तारीख के बाद तक नहीं लटकाया जा सकता.

देरी की स्थिति में 5 तारीख से पहले पेंशन जमा करा देना होता था . लेकिन अब यह नियम बदल कर महीने की अंतिम तारीख को कर दिया गया है. ऐसा देखा जाता है कि निर्धारित तारीख तक पेंशनर के फंड में पैसा जमा नहीं होने से पेंशनर्स जो अधिकतर बुजुर्ग ही होते है , को कई तरह की आर्थिक परेशानियां का सामना करना पड़ता था , क्योकि उनका तो सब कुछ इसी पेंशन पर ही निर्भर होता है ।

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पेंशन फील्ड ऑफिस को अतिरिक्त निर्देश दिए गए है।

पेंशन मिलने में देरी का मुद्दा पेंशन डिविजन में उठाया गया था कि पेंशनर्स जो अधिकतर बुजुर्ग ही होते है , उनको कई तरह की आर्थिक परेशानियां का सामना करना पड़ता है , क्योकि वे पूरी तरह से इसी पेंशन पर ही आश्रित होते है। और बाद में इस मुद्दे को रिजर्व बैंक के नियम निर्देश के अनुसार ही तय किया गया ,और सब कुछ देखने के बाद , बैठक में इस बात पर एकमत राय यह बनी कि फील्ड ऑफिस की यह ड्यूटी है की हैं, वे हर महीने पेंशन की मंथली स्टेटमेंट बैंकों को छुट्टिया व् अन्य मुद्दे देख कर समय से भेज दे इस हिसाब से भेजें कि बैंको के पास पर्याप्त समय हो की वो किसी भी हाल में पेंशन को महीने की अंतिम तारीख को , और अगर उस दिन छुट्टी है तो उससे पहले ही पेंशनर्स के खाते में पेंशन के पैसे जमा कर दें.

मार्च महीने में देरी हो सकती है और इसका पैसा 1 अप्रैल या उसके बाद जमा कराया जा सकता है. ‘फाइनेंशियल एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट बताती है कि ईपीएस 95 के नियम में कहा गया है कि पेंशन का पैसा पेंशन जारी करने वाले बैंक के खाते में दो दिन से पहले नहीं भेजा जिस तारीख को लाभार्थियों के खाते में पैसे जमा कराए जाने हैं.

पेंशन जारी करने वाले बैंको के लिए नियम

EPFO ने अब कई पेंशन डिसबर्सिंग बैंक के साथ करार किया है ताकि पेंशनर्स को अपने आस पास के बैंक में ही पेंशन की सुविधा मिल सके , रिजर्व बैंक इस बारे में समय-समय पर नए नए नियमो के सर्कुलर जारी करता रहता है उनमे से एक नियम , रिजर्व बैंक ने डिसबर्सिंग बैंक के लिए एक नियम यह है कि हर पेंशनर को साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र (JPP) या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा कराने की जरूरत होती है. इसी सर्टिफिकेट के आधार पर पेंशन जारी किया जाता है.

डिसबर्सिंग ( disbursing ) बैंक क्या होता है ?

डिसबर्सिंग ( disbursing ) बैंक, उस बैंक को कहते है जो पेंशन को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है, मतलब साधरण शब्दों में जहाँ से पेंशनर को पेंशन जारी की जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ईपीएस पेंशनर को अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए कई सुविधाए दी हैं. नए नियम के मुताबिक अब पेंशनर साल में किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं. वे अपनी सुविधा के हिसाब से बैंकों में जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं

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